घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का विस्तार व प्रारंभ
ऐसी महिलाओं के , जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीडीत है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।
1. इसका विस्तार जम्मू- कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।